मेरे द्वारा परिवहन मंत्री केंद्र सरकार आदरणीय गडकरी जी को पत्र प्रेषित कर सीबीआई जांच की मांग की गई और कहां है कि ए. आर. ए. आई पुणे, वाहन डीलर एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा गठजोड़ कर भ्रष्टाचार किया गया है
(1) दिनांक 25 जुलाई 2022 को ए आर ए आई पुणे द्वारा 10 व्यक्तियों के बैठने वाले M2 वाहन को स्वीकृति दी गई
परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 24 सितंबर 2022 को M2 वाहन में अनुमोदन कर पंजीकृत कराया गया
(2)10 मार्च 2023 को टाटा मैजिक M2 वाहन को 10 व्यक्तियों के साथ बैठने की स्वीकृति प्रदान की गई
उक्त दोनों दिनांक के सर्टिफिकेट में कहीं भी हॉफ बॉडी कैनोपी या फुल बिल्ट वाहन नहीं दर्शाया गया है
(3) दिनांक 31 जनवरी 2025 को ए आर ए आई पुणे द्वारा अपने सर्टिफिकेट में 10 व्यक्तियों के साथ वाहन को फुल बिल्ट बॉडी दिखाया गया है
तिरपाल लगे वाहन को भी 10 सवारी के साथ कुल वजन 1760 किलोग्राम और फुली बिल्ट टीन चद्दर के साथ 10 सवारी के साथ कुल वजन 1760 किलोग्राम
(4) सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 23 सितंबर 2021 के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले वाहनों की विशेषताएं क्रमांक अनुसार निम्न है
(5) टाटा मैजिक M2 वाहनों की मिनिमम लंबाई 3790 मिली मीटर है
इस वाहन की लंबाई 3790 मिली मीटर अनुसार 6-7 इंच कम है
तो परिवहन मुख्यालय द्वारा वाहन की अप्रूवल के समय लंबाई को दरकिनार क्यों किया गया और साथ साथ केंद्र सरकार के मानकों की भी अनदेखी की गई है।
भारत सरकार के द्वारा M2 वाहनों की परिभाषा को ओवर रूल करने पर ए आर ए आई पुणे, वाहन डीलर एवं परिवहन आयुक्त कार्यालय के अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से किए गए भ्रष्टाचार की जांच नितांत आवश्यक है।
भारत सरकार द्वारा दिए गए नियमों के विपरीत इन वाहनों के पंजीयन को निरस्त किया जाए मेरे द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि सचिव परिवहन, परिवहन आयुक्त एवं आरटीओ देहरादून प्रशासन को भी दी गई है।