बस्ती बचाओ आंदोलन की याचिका पर मानवाधिकार आयोग सख्त, देहरादून DM को पुनर्वास सुनिश्चित करने का आदेश

बस्ती बचाओ आन्दोलन द्वारा एलिवेटेड रोड़ आदि के नाम पर बस्तीवासियों के उत्पीड़न रोकने के लिऐ गत माह उत्तराखण्ड राज्य मानवाधिकार आयोग में एक याचिका दाहिर की थी जिसमें राज्य सरकार एवं जिलाधिकारी देहरादून को प्रतिवादी बनाया था ,आयोग में उक्त संयोजक अनन्त आकाश ने दायर किया जिसपर आयोग द्वारा वाद संख्या 750/35/5/2025 का निस्तारण करते हुऐ जिलाधिकारी देहरादून को बस्तीवासियों के उत्पीड़न की शिकायत पर निम्नलिखित आदेश पारित किये
आदेश
“रिस्पना-बिंदाल के ऊपर सरकार द्वारा एलिवेटेड रोड़ का निर्माण प्रस्तावित होने, जिससे नदी क्षेत्र में रह रहे असंख्य निवासरत व्यक्तियों उत्पीड़न की कार्यवाही की आंशका है तथा प्रस्तावित एलिवेटेड रोड़ से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड़ से प्रभावित सभी व्यक्तियों के पुर्नवास/पुर्नस्थापना की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने शिकायत की है,न्यायहित में जिलाधिकारी देहरादून को भेज दी जाये कि वे इस सम्बन्ध में वे विधिनुसार व‌‌ नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें

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